सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण……

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-03.06.2025 को थाना हाथीनाला से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना हाथीनाला पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-51/2023 धारा 376(3), 313, 323, 504, 506 भादवि व धारा 5(J)(2)/6 पॉक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त चन्द्रबली पनिका उर्फ बीरेन्द्र पुत्र विनय निवासी हथवानी, थाना हाथीनाला, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश स्पे0 पॉक्सो सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 5(J)(2)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डि किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
