अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं ले सकेंगे खांसी की दवा, ‘सिरप’ पर मचे बवाल के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला

बीते दिन कफ सिरप को लेकर पूरे देश में बवाल मचा था, देश के कई राज्यों में मासूमों की मौत के बाद हड़कंप मच गया था. इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक अब कफ सिरप समेत सभी ‘सिरप’ मेडिकल स्टोर के काउंटर पर नहीं मिलेंगे, ‘सिरप’ खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा.
9 जून को जारी एक नोटिफिकेशन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 की घोषणा की. जो ऑफिशियल गैजेट में छपने के बाद लागू हो गए. इस संशोधन के तहत, ड्रग्स नियम, 1945 के शेड्यूल K से ‘सिरप’ शब्द हटा दिया गया है.
कई चीजें हैं शामिल
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दवाओं की कुछ कैटेगरी को दवाओं के मैन्युफैक्चर और बिक्री से जुड़े खास नियमों से छूट मिली हुई है. इन प्रोडक्ट्स में एंटीसेप्टिक, एंटासिड और कॉन्ट्रासेप्टिव जैसी आम चीजें शामिल हैं, जिन्हें ओवर-द-काउंटर (OTC) बेचने की इजाजत है.
