थाना ओबरा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में एक नफर अभियुक्त की अवैध रुप से अर्जित किये गये अल्टो कार कीमती 02 लाख 50 हजार रूपये की चल सम्पत्ति को जब्त किया गया……

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा जनपद में अवैध खनन के जरिये अपराध से अर्जित सम्पत्तियों के जब्तीकरण के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी ओबरा श्री हर्ष पाण्डेय के कुशल निर्देशन में थाना कोन में पंजीकृत मु0अ0सं0 26/2025 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम जिसकी विवेचना थाना प्रभारी ओबरा राजेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी । उपरोक्त मुकदमे की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा अभियुक्त प्रमोद मिश्रा पुत्र स्व0 प्रभुनरायन मिश्रा निवासी मलाधरपुर थाना चिल्ह जनपद मिर्जापुर द्वारा अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति 01 अदद वाहन अल्टोकार UP64AN2919 को चिन्हित करते हुये अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के माध्यम से श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र को रिपोर्ट प्रेषित किया गया था । जिस पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेते हुये जाँचोपरान्त दिनांक 15.05.2025 को अभियुक्त प्रमोद मिश्रा उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित 01 अदद वाहन अल्टो कार UP64AN2919 को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था । आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक ओबरा द्वारा कुर्क शुदा 01 अदद अल्टो कार उपरोक्त को अभिरक्षा में लेकर जब्त करते हुये थाना कोन में निरूद्ध किया गया है ।
*जब्त किये गये वाहनों का विवरण-*
1.अल्टो कार UP64AN2919
