कोटेदार द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने पर दुकान हुआ निलंबित

कोटेदार द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने पर दुकान हुआ निलंबित ।

संवाददाता -सद् दाम कुरैशी

जांचोपरांत कोटेदार के उपर मुकदमा हुआ दर्ज

चोपन/ सोनभद्र – बिते दिनों जुगैल के सरकारी कोटे की दुकानदार द्वारा किये गये अनियमितता को लेकर ग्राम प्रधान जुगैल द्वारा जुगैल थाने में मामला दर्ज कराया गया था जहां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा ग्राम पंचायत जुगैल के उचित दर विक्रेता रामजनक द्वारा ग्राम पंचायत के कार्ड धारको को माह अगस्त व सितम्बर 2024 का खाद्यान्न न दिये जाने व कार्ड धारको से अभद्रता किये जाने के दृष्टिगत रामजनक उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत जुगैल के वितरण की जाँच कर विक्रेता के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गयी थी इसके साथ ही ग्राम पंचायत जुगैल के कुछ कार्डधारको द्वारा लिखित रूप से भी विक्रेता रामजनक के विरूद्ध राशन में अनियमितता की शिकायत कर जाँच की मांग की गयी है। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.10.2024 को उचित दर विक्रेता रामजनक ग्राम पंचायत जुगैल के राशन वितरण मे प्राप्त अनियमितता की जाँच की गयी जाँच रिपोर्ट उप जिलाधिकारी ओबरा को दिनांक 04.10.2024 को प्रस्तुत कर विक्रेता द्वारा की गयी है अनियमितता के दृष्टिगत उचित दर दुकान निलम्बित करने हेतु संस्तुति की गयी। दिनांक 10.10.2024 को जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त अनुमति के अनुसार उप जिलाधिकारी ओबरा के कार्यालय पत्रांक 130, दिनांक 10.10.2024 द्वारा ग्राम पंचायत जुगैल के उचित दर विक्रेता की उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बन किया गया निलम्बन आदेश में उल्लखित है कि निलम्बित उचित दर विक्रेता रामजनक को निर्देशित किया गया कि उनके उचित दर दुकान से सम्बन्ध समस्त खाद्यान्न का अवशेष ई काटा ई पाँक मशीन आईरिस मशीन सम्बन्ध ग्राम पंचायत जुगैल उचित दर विक्रेता काशीराम को हस्तान्तिरित करें काशीराम उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत जुगैल विकास खण्ड चोपन द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2024 जो उप जिलाधिकारी ओवरा को सम्बोधित द्वारा अवगत कराया गया कि रामजनक निलम्बित उचित दर विक्रेता द्वारा ई काटा ई पॉस मशीन चार्ज आईरिस मशीन दिया गया है परन्तु अवशेप खाद्यान्न जिसमे 30.56 कुन्तल गेहु 46.95 कुन्तल चावल एवं 27 किलो ग्राम चीनी कई बार समर्क कर मांगा गया परन्तु रामजनक द्वारा नही दिया जा रहा है ऐसी स्थिति मे खाद्यान उपलब्ध न होने के कारण खाद्यान वितरण करना संभव नही है काशी राम उचित दर विक्रेता लिखित कथन दिनांक 17.10.2024 का संज्ञान लेते हुए अधोहस्ताक्षरी स्वयं जाँच हेतु दिनांक 17.10.2024 को निलम्बित उचित दर विक्रेता रामजनक की उचित दर दुकान पर खाद्यान के हस्तान्तरण हेतु उपस्थित हुए परन्तु निलम्वित विक्रेता द्वारा न तो खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु अवलोकित कराया न तो जाँच / खाद्यान्न के हस्तान्तरण मे किसी भी प्रकार का सहयोग ही प्रदान किया जिससे परिलक्षित होता है कि निलम्बित उचित दर विक्रेता रामजनक द्वारा अवशेष खाद्यान्न जिसमे 30.56 कुन्तल गेहुँ 46.95 कुन्तल चावल एव 0.27 कुन्तल चीनी का दुरूपयोग करते हुए खुलेवाजार मे कालाबाजरी की नियत से विक्रय कर दिया गया है निलम्बित विक्रेता रामजनक द्वारा माह अगस्त 2024 एवं सितम्बर 2024 में खाद्यान्न न वितरित करने की शिकायत के क्रम में अघोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय जांच दिनाँक 02.10.2024 में किया जा चुका है, स्थलीय जाँच में मौके पर मिले कार्डधारको ने बयान दिया है कि उन्हे एक से अधिक माहो का खाद्यान्न नही मिला है। इस प्रकार काशीराम, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत जुगैल को निलम्वित उचित दर विक्रेता रामजनक द्वारा अपने उचित दर दुकान से सर्वान्धत अवशेष खाद्यान्न न किये जाने एंव जांच दिनाँक 02.10.2024 में कार्डधारकों द्वारा खाद्यान्न न पाने के संबंध में अंकित वयानो तथा दिनाँक 17.10.2024 में खाद्यान्न हस्तान्तरण हेतु जाने पर खाद्यान्न के हस्तांतरण किये जाने से इंकार कर दिया जाना मौके पर संतोषजनक उत्तर न दिया जाना से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि निलम्बित विक्रेता रामजनक द्वारा खाद्यान्न का दुरूपयोग क्रम संख्या 02/ पर कर कालाबाजारी में बेच दिया गया है इसी कारण से कार्डधारको द्वारा विगत आलोच्य माहो में खाद्यान्न न प्राप्त होने का बयान दिया गया है। रामजनक, निलम्बित उचित दर विक्रेता, निवासी ग्राम पंचायत जुगैल, विकास खण्ड चोपन, तहसील ओबरा का यह कृत्य उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण की विनियमन) का आदेश 2016 के विभिन्न प्राविधानों का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। उपर्युक्त प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा दिनाँक 19.10.2024 रामजनक पुत्र रामलखन, निलम्बित उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत जुगैल, विकास खण्ड चोपन, थाना जुगैल के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है। जिलाधिकारी की अनुमति दिनाँक 19.10.2024 के दृष्टिगत रामजनक पुत्र रामलखन, निलम्बित उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत जुगैल, विकास खण्ड चोपन, थाना जुगैल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अग्रेतर कार्यवाही की गई। इस बाबत पुर्ति निरीक्षक निर्मल सिंह से पुछा गया तो उन्होंने बताया कि आरोपी दुकानदार खाद्यान्न वितरण में घपलेबाजी करते हुए पाये गये है तत्पश्चात इनके कोटे की दुकान को निरस्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है।

Above Reporter Photo
[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCYzEYpxh613jPw3luW3xiQA&layout=gallery[/embedyt]