सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 21.07.2025 को थाना म्योरपुर से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना म्योरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-22/2019 धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त अजीत कुमार वियार पुत्र पिन्टू वियार निवासी कुन्डाडीह(चन्द्रभान नगर) थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्याया0 एएसजे गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
