पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 07.04.2025 को थाना घोरावल से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना घोरारवल पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-102/2017 धारा 376, 420 भादवि* से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त *राकेश कुमार पुत्र शिवप्रसाद निवासी शिल्पी थाना घोरावल जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे./सी.ए.डब्ल्यू. गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त *10 वर्ष का कठोर कारावस व 50000/- रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
