सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

*श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 07.03.2025 को थाना चोपन से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-*

थाना चोपन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-159/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त चन्दन पुत्र जगेश्वर बियार निवासी बरवाटोला सलखन थाना चोपन जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय सीजेएसडी/एसीजेएम न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि 05 दिवस तथा 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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