पुलिस ने विवाहिता के मौत के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर 07 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येत को 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल पिरिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक-25.11.2024 को थाना चोपन से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

01. थाना चोपन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-138/2020 धारा 498 ए, 304 बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण प्रमोद केशरी पुत्र स्व0 राधेश्याम केशरी 2. जोखन देवी पत्नि स्व0 राधेश्याम केशरी निवासीगण चुनहिया टोला बरदिया, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र के विरूद्ध लागातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 25.11.2024 को मा0 न्यायालय एएसजे/सीएडब्लू एक्ट द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येत को 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Above Reporter Photo
[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCYzEYpxh613jPw3luW3xiQA&layout=gallery[/embedyt]