पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से मिलेगी नई सर्विस……

ईपीएफओ के पेंशनर्स और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर आई है। Employees’ Pension Scheme (EPS) के तहत पेंशन पाने वाले सदस्य अब अपनी पेंशन किसी भी बैंक या उसकी शाखा से निकाल सकेंगे।सितंबर में केंद्रीय सरकार ने Employees’ Pension Scheme, 1995 के लिए Centralized Pension Payment System (CPPS) की मंजूरी दी थी, जिससे पेंशन धारक देश के किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। अक्टूबर में जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों में CPPS के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 49,000 EPS पेंशनर्स को 11 करोड़ रुपये का पेंशन दिया गया था और यह प्रक्रिया जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू होगी।

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