नागालैंड में विवादित कानून सशस्त्र बल  अधिकार अधिनियम को छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया…..

नागालैंड में विवादित कानून सशस्त्र बल अधिकार अधिनियम को छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। यह कानून सेना को राज्य के अशांत क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है।जिन क्षेत्रों में एएफएसपीए लागू है, वहां किसी भी सैन्यकर्मी को केंद्र की मंजूरी के बिना हटाया या परेशान नहीं जा सकता है। इसके अलावा इस कानून को उन इलाकों में भी लगाया जाता है जहां पुलिस और अर्द्धसैनिक बल आतंकवाद, उग्रवाद या फिर बाहरी ताकतों से लड़ने में नाकाम साबित होती हैं।

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