थाना चोपन पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत वाहन संख्या UP64BT9077 पीकप जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये की चल सम्पत्ति को किया गया कुर्क/जब्त

थाना चोपन पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत वाहन संख्या UP64BT9077 पीकप जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये की चल सम्पत्ति को किया गया कुर्क/जब्त

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, श्री अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर डॉ0 चारू द्विवेदी के कुशल मार्गदर्शन/नेतृत्व में चलाये जा रहे सम्पत्ति जब्तीकरण अभियान के क्रम में, धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत थाना चोपन जनपद सोनभद्र पर पंजीकृत मु0अ0सं0 112/2025 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धि अभियुक्त रत्नेश कुमार कुशवाहा पुत्र नान्हू कुशवाहा निवासी घिवही थाना विण्ढमगंज जनपद सोनभद्र के द्वारा अपराधिक कृत्यो से अर्जित चल /अचल सम्पत्ति की जाँच की गयी तो अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त रत्नेश कुमार कुशवाहा पुत्र नान्हू कुशवाहा उपरोक्त के नाम से वाहन संख्या UP64BT9077 पीकप होना पाया गया जिसका मुल्याँकन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा किया गया तो मूल्यांकन मे अनुमानित कीमत 6,00,000 (6 लाख) रुपये निर्धारित हुआ । उक्त वाहन के सम्बन्ध मे श्रीमान् जिलाधिकारी सोनभद्र उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज क्रिया कलाप निवारण अधिनिय 1986 की धारा 14(1) मे जफ्तीकरण किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिस पर श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र द्वारा उक्त वाहन को कुर्क किये जाने का आदेश निर्गत किया गया । जिसके परिपेक्ष मे अभियुक्त रत्नेश कुमार कुशवाहा पुत्र नान्हू कुशवाहा उपरोक्त द्वारा अपराधिक कृत्य से अर्जित वाहन सख्या UP64BT9077 पीकप को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट मे कुर्क/जब्त किया गया ।

जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-
वाहन सख्या UP64BT9077 पीकप अनुमानित कीमत 06 लाख रुपये ।

पुलिस टीम का विवरणः
01. प्र0नि0 विजय कुमार चौरसिया थाना चोपन सोनभद्र ।
02. हे0का0 अजय सिंह यादव थाना चोपन सोनभद्र ।
03. का0 केवल कुमार थाना चोपन सोनभद्र ।

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