लैंगिक अपराध मामले में अभियुक्त लालबाबू को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया

न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सोनभद्र श्री ओमकार शुक्ला, द्वारा वर्ष 2019 के एक महत्वपूर्ण लैंगिक अपराध मामले में अभियुक्त लालबाबू को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय विशेष सत्र परीक्षण संख्या-28/2020, राज्य बनाम लालबाबू में पारित किया गया। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2019 में एक नाबालिग बालिका के साथ अभियुक्त लालबाबू निवासी रजमिलान थाना बीजपुर ने
जंगल में नाबालिग पीड़िता के साथ अश्लील हरकत एवं लैंगिक उत्पीड़न किया था। मामले की विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने पीड़िता, उसके परिजनों, चिकित्सक, विवेचक तथा अन्य साक्षियों के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर अभियुक्त को दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 354-ख भारतीय दंड संहिता तथा धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष का कारावास एवं ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि नियमानुसार पीड़िता को प्रदान किए जाने का भी आदेश दिया।
मुकदमे में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश प्रसाद अग्रहरी एवं श्री नीरज कुमार सिंह ने बहस किया।

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