सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दी गयी सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वारणासी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज दिनांक-04.02.2025 को थाना विण्ढमगंज से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

थाना विण्ढमगंज पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-34/18 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 452, 354क भादवि, 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट. व 7/8 पॉक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 01. सलाउद्दीन पुत्र इस्लाम, 02. कलामुद्दीन पुत्र इस्लाम, 03. फसीउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन, 04.मसुद आलम पुत्र मंजूर आलम, 5.सलमान पुत्र शौकत अली, 6.शहजाद पुत्र शौकत अली, 7.असजर पुत्र शौकत अली, 8. बदरुद्दीन पुत्र स्व0 खलीन, 9.कलाम पुत्र सुलेमान, 10.जावेद अख्तर पुत्र बदरुद्दीन समस्त निवासीगण बैरखड़ थाना विण्ढमगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे./पॉक्सो एक्ट सोनभद्र द्वारा समस्त अभियुक्तगण को *धारा 147 भादवि में एक वर्ष का कठोर कारावस, धारा 323 भादवि में छ: माह का कठोर कारावास, धारा 452 भादवि में चार वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 3500 रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। समस्त अभियुक्तगण को धारा 148, 354क, 504, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एस.सी/एस.टी. एक्ट. में दोष मुक्त किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर एक माह का कारावास भुगतना होगा।

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