केजरीवाल की ओर से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी की मिसाल भी दी गई

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी केस में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया ताकि जेल से बाहर नहीं निकल सकें।केजरीवाल की ओर से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी की मिसाल भी दी गई।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के सामने सिंघवी ने कहा, ‘ट्रायल कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही मुझे जमानत दी थी। मैं सीबीआई का बहुत सम्मान करता हूं। हम सबने हाल ही में अखबारों में पढ़ा है, एक के बाद एक केस में इमरान खान को जमानत दी गई, लेकिन जिस दिन जेल से बाहर आते हैं उसी दिन दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वे (पाकिस्तान सरकार) उन पर बड़ा केस चाहते हैं। मैं इसी तरह की चीज अपने देश में नहीं देखना चाहता हूं।’

सिंधवी ने कहा कि केजरीवाल को तीन अदालती आदेशों में राहत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से दो बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो एक बार ट्रायल कोर्ट ने राहत दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जमानत के हकदार हैं, लेकिन उन्हें जेल में रखने के मकसद से सीबीआई ने उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया जब उन्हें लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ सकते हैं। सिंघवी ने एक बार फिर कहा, ‘केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं।’

दिल्ली के मुख्यमंत्री को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया गया था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती के साथ हाई कोर्ट से नियमित जमानत की मांग की है। दिल्ली के सीएम को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अंतरिम जमानत दी है। लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। यदि केजरीवाल को हाई कोर्ट से सीबीआई केस में जमानत मिलती है तो उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा।

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