कर्नाटक के सीएम और डिप्टी CM संग राहुल गांधी को भी अदालत ने किया तलब, इस मामले में भेजा गया समन

बेंगलुरु की एक कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से दायर एक मामले में शुक्रवार (23 फरवरी) को कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को समन जारी कर 28 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.विशेष न्यायाधीश जे प्रीत ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी और विभिन्न आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया. बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अपने नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन देने का आरोप लगाया था. पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर ’40 प्रतिशत भ्रष्टाचार’ का आरोप लगाया था और तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखबारों में कई विज्ञापन दिए थे. पूर्व सरकार के खिलाफ चलाया था ‘पे-सीएम’ पोस्टर अभियान शहरभर में तत्कालीन मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ ‘पे-सीएम’ पोस्टर प्रदर्शित करके बोम्मई को लक्षित करते हुए एक पोस्टर अभियान भी शुरू किया गया था. कांग्रेस ने पूर्व सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित किया था. विज्ञापनों से पार्टी की छवि को नुकसान का आरोप विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने विज्ञापनों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. पार्टी के वकील विनोद कुमार ने कोर्ट में दलील दी कि ‘झूठे’ विज्ञापनों से बीजेपी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.
