मा0 न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्ता को 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

मा0 न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्ता को 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-29.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (द्वितीय) जौनपुर द्वारा धारा-376 डी, 120 बी, 506 आईपीसी तथा 5/6 व 16/17 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्ता को 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 5000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विवरण निम्नवत हैः-

थाना लाइन बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-384/2019 धारा-376 डी, 120 बी, 506 आईपीसी तथा 5/6 व 16/17 पॉक्सो एक्ट की आरोपी अभियुक्ता 1.प्रमिला प्रजापति पत्नी चंद्रबली निवासिनी कुट्टुपुर (तिनपोलिया) थाना लाइन जौनपुर जौनपुर को आरोपित आरोपित धारा 16/17/4 पॉक्सो एक्ट में विवेचना, साक्ष्य व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के आधार पर 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 5000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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