मा0 न्यायालय द्वारा धारा- 457, 380, 411 भादवि के आरोपी अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 20 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 2500/-के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
मा0 न्यायालय द्वारा धारा- 457, 380, 411 भादवि के आरोपी अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 20 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 2500/-के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-28.05.2025 को मा0 न्यायालय सीजे (एस डी) एफटीसी जौनपुर द्वारा धारा- 457, 380, 411 भादवि के आरोपी अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 20 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 2500/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विवरण निम्नवत हैः-
थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1702/2013 धारा- 457, 380, 411 भादवि के आरोपी अभियुक्त 1.अजय यादव पुत्र रामजी यादव निवासी चांदपुर पोल्ट्री फार्म थाना मडुआडीह जनपद वाराणसी को धारा उपरोक्त में विवेचना, साक्ष्य व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के आधार पर कुल मिलाकर 20 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
