सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में 02 अभियुक्त दोषसिद्ध, न्यायालय द्वारा विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
Operation Conviction : सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में 02 अभियुक्त दोषसिद्ध, न्यायालय द्वारा विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

रजिस्टर्ड कार्यालय सोनभद्र
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “Operation Conviction” अभियान के क्रम में थाना चोपन पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप थाना चोपन पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-173/2019 धारा 323, 504, 506 भादवि एवं धारा 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट* से सम्बन्धित अभियोग में माननीय विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट), सोनभद्र द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण का विवरण-
थाना : चोपन, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0 : 173/2019
धारा : 323, 504, 506 भादवि एवं धारा 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट
दोषसिद्ध अभियुक्त-
महेन्द्र केशरी पुत्र शिवदास केशरी
सुरेन्द्र केशरी पुत्र शिवदास केशरी
निवासीगण ओबरा गांव, टोला पनारी, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
माननीय विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट), सोनभद्र द्वारा अभियुक्तगण महेन्द्र केशरी एवं सुरेन्द्र केशरी को निम्नानुसार दण्डित किया गया—
धारा 323 भादवि सपठित धारा 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट के दण्डनीय अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को *01 वर्ष के कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
धारा 504 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को *02 वर्ष के कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 506 भादवि सपठित धारा 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट के दण्डनीय अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को *02 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-
उक्त अभियोग में थाना चोपन पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई सशक्त न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए सजा सुनिश्चित कराई गई।
सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सशक्त अभियोजन के माध्यम से दोषियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।
