मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा 03 दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”
मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा 03 दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से 03 आरोपियों को मा0 न्यायालय ASJ/CAW, सोनभद्र द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण का विवरण:-
थाना:-रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0:- 282/19
धाराएं:-धारा 498ए, 304B भादवि व ¾ डीपी एक्ट ।
आरोपी:-
01. धरम सोनकर पुत्र मिश्री लाल सोनकर निवासी वार्ड नं0-04 चुर्क बाजार थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
02. लक्षन देवी पत्नी मिश्री लाल सोनकर निवासिनी वार्ड नं0-04 चुर्क बाजार थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
03. मिश्री लाल सोनकर पुत्र सुट्ठ सोनकर निवासी वार्ड नं0-04 चुर्क बाजार थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
धारा 498ए भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण को-
03 वर्ष का कठोर कारावास।
₹ 10,000/- का अर्थदण्ड।
धारा 306 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण को –
10 वर्ष का कठोर कारावास।
₹ 25,000/- का अर्थदण्ड।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया।
