Operation Conviction : सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट एवं बीएनएस के गंभीर अभियोग में अभियुक्त दोषसिद्ध, धारा 117(3) बीएनएस में 15 वर्ष के कठोर कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सजा

Operation Conviction : सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट एवं बीएनएस के गंभीर अभियोग में अभियुक्त दोषसिद्ध, धारा 117(3) बीएनएस में 15 वर्ष के कठोर कारावास सहित विभिन्न धाराओं में सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “Operation Conviction अभियान के क्रम में थाना हाथीनाला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप थाना हाथीनाला पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*प्रकरण का विवरण-*
थाना : हाथीनाला, जनपद सोनभद्र
एसटी संख्या : 03/2025
मु0अ0सं0 : 279/2025
धारा : 74, 117(3), 351(3), 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट
दोषसिद्ध अभियुक्त रमाशंकर पुत्र स्व० शिवभजन
निवासी ग्राम बेलहत्थी टोला पिरहवा, थाना हाथीनाला, जनपद सोनभद्र।

*माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामशंकर को—*
1. धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2. धारा 117(3) बीएनएस में 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3. धारा 74 बीएनएस में 2 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
4. धारा 351(3) बीएनएस में 1 वर्ष के कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

*सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-*
उक्त अभियोग में थाना हाथीनाला पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी की सशक्त न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय से सजा सुनिश्चित कराई गई।

Above Reporter Photo
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