सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं के अभियोग में 09 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं के अभियोग में 09 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र *श्री अभिषेक वर्मा* के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे *”#Operation Conviction”* अभियान के क्रम में *थाना रामपुर बरकोनिया* पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप थाना रामपुर बरकोनिया पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या एवं अन्य धाराओं के अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया गया।
प्रकरण का विवरण-
थाना : रामपुर बरकोनिया, जनपद सोनभद्र
एसटी नं. : 163/2016
मु0अ0सं. : 35/2016
धारा : 147, 323, 325, 427, 304, 504, 506 भादवि
अभियुक्तगण का विवरण-
1. बुद्धिनरायन धांगर पुत्र रामबिलास धांगर
2. रमेश धांगर पुत्र कैलाश
3. राधेश्याम धांगर पुत्र विश्वनाथ
4. हरि प्रसाद पुत्र गोरे उर्फ गोरेलाल
5. रघुवर धांगर पुत्र भोला
6. विमलेश उर्फ अनिल पुत्र प्रेमनाथ धांगर
7. जटाशंकर धांगर पुत्र दुखरन
8. अरुण धांगर पुत्र रामकेवल (उपरोक्त सभी निवासी ग्राम दरमा, थाना रामपुर बरकोनिया, जनपद सोनभद्र)
9. दीनानाथ धांगर पुत्र पच्चू धांगर, निवासी ग्राम करौदिया, थाना रामपुर बरकोनिया, जनपद सोनभद्र।
*मा० न्यायालय द्वारा पारित सजा-*
माननीय एएसजे/एफटीसी-14वां FC (विशेष न्यायालय गैगेंस्टर), सोनभद्र द्वारा सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए—
धारा 304 भादवि में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹6,000/- अर्थदण्ड।
धारा 323 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास एवं ₹500/- अर्थदण्ड।
धारा 325 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदण्ड।
धारा 147 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹500/- अर्थदण्ड।
अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेशानुसार जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी तथा सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-
उक्त प्रकरण में थाना रामपुर बरकोनिया पुलिस, अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहर्रिर एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी विवेचना एवं सुदृढ़ न्यायालयीन पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप सभी 09 अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनिश्चित कराई गई।
