हत्या के गंभीर प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास सिंगरौली पुलिस की सशक्त विवेचना से न्यायालय का अहम निर्णय।। जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश)
राजू यादव क्राइम प्रधान संपादक। दिनांक 21,04,2026 हत्या का अपराध घटित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सिंगरौली पुलिस द्वारा की गई सघन एवं प्रभावी विवेचना के परिणामस्वरूप हत्या के एक गंभीर प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए कठोर सजा सुनाई गई है।पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के सतत् मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में चिन्हित अपराध की प्रभावी जांच कर आरोपी को सजा दिलाई गई। *घटना का विवरण* – अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08-09 जनवरी 2025 की दरमियानी रात्रि में थाना बैढ़न क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुढ़ेला में आरोपी बसंत शर्मा द्वारा पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित आलोक शर्मा उर्फ सोनू के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोपी ने लाठी-डंडों एवं अन्य हथियारों से गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना परिजनों को मिलने पर घायल को घर लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई तथा साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस की कार्यवाही – थाना बैढ़न में अपराध क्रमांक 35/2025 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए, गवाहों के कथन दर्ज किए गए एवं वैज्ञानिक/तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का पर्यवेक्षण तत्कालिन नगर पुलिस अधीक्षक पी.एस.परस्ते द्वारा किया गया एवं प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक अभिषेक पाण्डेय (वर्तमान पदस्थापना थाना विंध्यनगर) द्वारा की गई, जो घटना के समय थाना बैढ़न में पदस्थ थे। *अभियोजन की पैरवी* – माननीय न्यायालय में प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक / प्रभारी सहायक निदेशक अधिकारी संजीव सिंह द्वारा सशक्त एवं प्रभावशाली रूप से की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई जा सकी।*न्यायालय का निर्णय* – माननीय न्यायालय अरुण कुमार खरादी, अपर सत्र न्यायाधीश, बैढ़न जिला सिंगरौली द्वारा दिनांक 20/04/2026 को प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी बसंत शर्मा के विरुद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।पुलिस की सराहनीय भूमिका – इस प्रकरण में सिंगरौली पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई, सटीक विवेचना, साक्ष्यों का प्रभावी संकलन एवं न्यायालय में मजबूत प्रस्तुतीकरण अत्यंत सराहनीय रहा। पुलिस की इस कार्यवाही से न केवल आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली, बल्कि आमजन में कानून एवं न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया है।
