सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के मामले में अभियुक्त/बाल अपचारी को आजीवन कारावास व ₹50,000/- अर्थदण्ड
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 25.03.2026
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के मामले में अभियुक्त/बाल अपचारी को आजीवन कारावास व ₹50,000/- अर्थदण्ड
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय एवं श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे *#Operation Conviction* अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-अभियोजन समन्वय के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एएसजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट), सोनभद्र द्वारा हत्या के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में अभियुक्त को दोषी पाते हुए कठोर दंड से दण्डित किया गया है।
*प्रकरण का विवरण:*
*थाना:* कोन, जनपद सोनभद्र
*मु0अ0सं0:* 288/2021
*एस0टी0 नं0:* 81/2019
*धारा:* 302 भादवि
*अभियुक्त:*
विष्णु कान्त गुप्ता पुत्र शिवनारायण गुप्ता निवासी कचनरवा थाना कोन जनपद सोनभद्र
*मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:*
मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त/बाल अपचारी को धारा 302 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए *छोड़े जाने की संभावना के साथ आजीवन कारावास* एवं ₹50,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का कारावास भुगतना होगा।
*सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:*
उक्त प्रकरण में थाना कोन पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा समन्वित रूप से प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए कठोर सजा दिलाई जा सकी।
*जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को दंडित कराए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।*
