मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा फिरौती के लिए अपहरण से सम्बन्धित प्रकरण में 05 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”
मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा फिरौती के लिए अपहरण से सम्बन्धित प्रकरण में 05 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से फिरौती के लिए अपहरण के प्रकरण में 05 आरोपियों को मा0 न्यायालय ASJ (I), सोनभद्र द्वारा आजीवन कारावास एवं 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण का विवरण:-
थाना:-माँची, जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0:- 03/2009
धारा:- 364 A IPC
आरोपी:-
01. छोटू ऊर्फ इसराइल पुत्र सत्तार निवासी ग्राम-रायपुर थाना रायपुर जिला-सोनभद्र।
02. बलवन्त पुत्र भुवनेश्वर निवासी-चौधरना थाना अधौरा, जिला-भभुआ (बिहार) ।
03. सुरेन्द्र यादव पुत्र कुबेर यादव निवासी-कुरुआसोत थाना-अधौरा जिला-भभुआ (बिहार) ।
04. नन्दु यादव पुत्र मंगल यादव निवासी-मडपा थाना- अधौरा जिला-भभुआ (बिहार) ।
05. बहादुर उर्फ लाल बुहादुर यादव पुत्र गिलर यादव निवासी कैशरोड़ा थाना अधौरा भभुआ बिहार ।
मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
धारा 364A भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण उपरोक्त को *आजीवन कारावास एवं 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का कारावास भुगतना होगा। जेल मे बिताई गयी अवधि सजा मे समायोजित की जाएगी।
तथा अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01.भूवनेश्वर पुत्र घूरा चौधरना थाना अधौरा भभुआ बिहार, 02. शमसेर पुत्र भुवनेश्वर चौधरना थाना अधौरा भभुआ बिहार, 03. श्याम सुन्दर यादव निवासी कोलहुआ अधौरा भभुआ बिहार, 04. नमस्कार पुत्र भुवनेश्वर निवासी चौधरना थाना अधौरा भभुआ बिहार को दोषमुक्त किया गया।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:- इस केस में थाना मांची पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया।
