मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”

मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से दुष्कर्म के प्रकरण में 01 आरोपी को मा0 न्यायालय ASJ/SPL/पॉक्सो, सोनभद्र द्वारा कठोर आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रकरण का विवरण:-
थाना:- ओबरा, जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0:- 79/2018
धाराएं:- धारा 376, 506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट एक्ट।
आरोपी:- जगनारायण खरवार पुत्र रामदेव निवासी पनारी टोला सेमरतर थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
धारा 376 भादवि की उपधारा 3 में-
कठोर आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का कारावास भुगतना होगा। धारा 376 भादवि की उपधारा 3 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार आजीवन कारावास का अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना ओबरा पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया। यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देती है कि महिला एवं बाल अपराधों पर अब कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकेगा।

Above Reporter Photo
[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCYzEYpxh613jPw3luW3xiQA&layout=gallery[/embedyt]