सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये का अर्थदण्ड
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000 रुपये का अर्थदण्ड

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 28.11.2025 को थाना चोपन से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना चोपन पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 93/2020 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त *लल्लू केवट पुत्र रामविचार निवासी नौटोलिया कोटा थाना चोपन जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजेआई सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत हत्या के दण्डनीय अपराध में *आजीवन कारावास व 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये)* का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।
