सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में दो आरोपी को आजीवन कारावास व 1,00,000 रुपये का अर्थदण्ड

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में दो आरोपी को आजीवन कारावास व 1,00,000 रुपये का अर्थदण्ड-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-28.11.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1376/2006 धारा 302, 34, 394, 411, 201 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में *अभियुक्तगण 01. धीरेन्द्र पटेल पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम विरधी थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र 02. राजेश सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह निवासी मगरहत्था थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे/गै0/सीएडब्लू सोनभद्र द्वारा दोनों अभियुक्तगण को *धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 394 भादवि में आजीवन कारावास व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 411 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये* का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

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