दिल्ली में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट कर सकेंगी…….

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिला कर्मचारियों को दुकानों और कमर्शियल जगहों पर नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। उपराज्यपाल की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इस फैसले को औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के नियमों में बदलाव किया गया है।इस नए आदेश के तहत, शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और कमर्शियल जगहें, रात के समय महिलाओं को काम पर रख सकती हैं। बशर्ते वे सुरक्षा, कल्याण और श्रम कानून की सभी तय शर्तों का पालन करें। नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे या हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा। बिना ब्रेक के 5 घंटे से ज़्यादा लगातार काम करने पर भी रोक है। किसी भी महिला को सिर्फ नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मालिकों को नाइट शिफ्ट करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करना होगा। सीसीटीवी फुटेज को कम से कम एक महीने तक संभाल कर रखना होगा और अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा।
