सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग अभियोगों में अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग अभियोगों में अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 30.09.2025 को थाना चोपन व थाना रॉबर्ट्सगंज से सम्बन्धित अभियोगों में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-

01- थाना चोपन पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-233/22 धारा 304 भादवि* से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त *विनोद बैगा पुत्र शिवनाथ बैगा निवासी बिल्ली मारकुण्डी थाना चोनप जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे प्रथम सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को *10 वर्ष के कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया।

02- थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-1230/15 धारा 504, 506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्ता *नंदनी पटेल पत्नी शोभा निवासी मुसही थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे स्पे0 एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को *धारा 504 भादवि में दो हजार रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया तथा 506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में दोष मुक्त किया गया।

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