आरोपी प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को मु0 12,200/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
दिनांक-16.06.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-16.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/ रेप द्वितीय, जौनपुर द्वारा धारा 323/34/304(1)/34/352/504/506 भादवि के आरोपी प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को मु0 12,200/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विवरण निम्नवत हैः-
थाना मुंगराबादशाहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-733/08 धारा 304(1)/34 /323/352/504/506 भादवि के आरोपी अभियुक्तों 1. प्रेमशंकर पाण्डेय पुत्र शीतला प्रसाद पाण्डेय 2. रमाशंकर पाण्डेय पुत्र शीतला प्रसाद पाण्डेय 3. जितेन्द्र पाण्डेय पुत्र राघवराम 4. रामअकबाल पाण्डेय पुत्र राजाराम निवासी डिहई का पुरा लौड थाना मुंगराबादशाहपुर जौनपुर को आरोपित धारा में प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को मु0 12,200/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
