सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का विवरण

*श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्वेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 21.03.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज से सम्बन्धित गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 09 अभियोगों व दुष्कर्म से सम्बन्धित 01 अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-*

*01.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1065/07 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त सुबेदार पुत्र लल्लन निवासी सहिजन कला थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*02.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1068/07 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त नन्दू पुत्र छत्रधारी निवासी लहुराडीह नौगढ चन्दौली के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*03.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1063/07 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त शिवपूजन पटेल पुत्र काशी पटेल निवासी चरयेपुर थाना नौगढ़ चन्दौली के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*04.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1066/07 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त राजेश उर्फ घोचू पुत्र खेदू निवासी सहिजन कला थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*05.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1061/07 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त परवेश पुत्र लक्षन निवासी सहिजन कला थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*06.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1060/07 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त पप्पू उर्फ आनन्द उपाध्याय पुत्र राजकुमार उपाध्याय निवासी कुशीडोर थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*07.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1062/07 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त जैराम लोहार पुत्र छन्नू लोहार निवासी लहुराडीह नौगढ़ चन्दौली के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*08.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1067/07 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त रमेश पुत्र बिहारी निवासी लहूराडीह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*09.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1064/07 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त रोहित पुत्र कैलाश निवासी सहिजन कला थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे गैंगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

*10.* थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-370/19 धारा 376, 506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त बलिराम पुत्र मुन्नीलाल निवासी पुंसौली सोमनाथ मंदिर के पीछे थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे सीएडब्लू सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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