भारत सरकार ने PPF योजना में तीन महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की

भारत सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) योजना में तीन महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। ये बदलाव पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं के तहत संचालित PPF खाते को प्रभावित करेंगे।केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें नाबालिगों, एक से अधिक खातों, और एनआरआई खाताधारकों के लिए नए नियम शामिल हैं। नाबालिग के नाम से खोला गया PPF खाता नए नियम के तहत, यदि PPF खाता नाबालिग के नाम से खोला गया है, तो खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि नाबालिग 18 वर्ष का नहीं हो जाता। यानी जब तक व्यक्ति वयस्क नहीं हो जाता, खाते पर PPF ब्याज दर का भुगतान नहीं होगा।
