01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के मॉनिटरिंग सेल/थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कॉन्विक्शन” के तहत प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को मा0 न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्वक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण तथा मा0 न्यायालय में सघन पैरवी हेतु महिला सम्बन्धित अपराधों व गम्भीर एवं सनसनीखेज अपराध को चिन्हित कर उनकी प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाए जाने के लिए निर्देशित कार्य योजना के क्रम में मॉनिटरिंग सेल/थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1037/2016 धारा 354(क),504,506 भादवि व 3(1)ब(1), 3(2)5(क) एससी/एसटी एक्ट व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त दिलीप तिवारी पुत्र अरुण कुमार तिवारी निवासी नरोखर थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 05.03.2024 को माननीय न्याया0 ए.एस.जे. पॉक्सो सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354(क), 506 भादवि व 3(1)ब(1), 3(2)5(क) एससी/एसटी एक्ट में दोषमुक्त किया गया तथा धारा 504 भादवि में 02 वर्ष का कठोर व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
