दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद आप के नेता मनीष सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उन दो उपचारात्मक याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का सोमवार को अनुरोध किया, जिनमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के न्यायालय के 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है.

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से कहा कि एक अधीनस्थ अदालत ने कहा है कि वह उपचारात्मक याचिकाओं पर फैसला होने तक जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी. सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसके जवाब में कहा, ‘ईमेल भेजिए, हम इस पर गौर करेंगे.’

दिल्ली की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए कहा था कि इस मामले से संबंधित अर्जी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है. उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने संबंधी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के अनुरोध वाली याचिका 14 दिसंबर, 2023 को खारिज कर दी थी. न्यायालय ने कहा था कि साक्ष्य जांच एजेंसी के इस आरोप का अस्थायी रूप से समर्थन करते हैं कि शराब के कुछ थोक वितरकों को 338 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया.

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