दुद्धी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र के मॉनिटरिंग सेल/थाना दुद्धी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कॉन्विक्शन” के तहत प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं अपराधियों को मा0 न्यायालय में अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्वक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण तथा मा0 न्यायालय में सघन पैरवी हेतु प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाए जाने के लिए निर्देशित कार्य योजना के क्रम में मॉनिटरिंग सेल/थाना दुद्धी पुलिस द्वारा थाना दुद्धी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-39/18 धारा 452, 354क भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र रामाशंकर गौड़ निवासी मनबसा टोला मंदरिया थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 18.09.2024 को माननीय न्यायालय एएसजे पॉक्सो सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 452 भादवि में एक वर्ष के कठोर कारावास, धारा 354क भादवि में छ: माह के कठोर कारावास व धारा 8/7 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
