सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे “#Operation Conviction” अभियान के क्रम में थाना घोरावल पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप थाना घोरावल पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया गया।
प्रकरण का विवरण-
थाना : घोरावल, जनपद सोनभद्र
एसटी नं0 : 288/2024
मु0अ0सं0 : 107/2023
धारा : 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट
अभियुक्त का विवरण-संदीप उर्फ मिट्ठू अग्रहरी पुत्र स्व0 दीना अग्रहरी निवासी वार्ड नं0-01 कस्बा घोरावल जनपद सोनभद्र।
मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा- माननीय एएसजे/ गैंगस्टर /एफटीसी न्यायालय 14वाँ वित्त,
सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका- उक्त प्रकरण में थाना घोरावल पुलिस, अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहर्रिर एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए सजा सुनिश्चित करायी गयी।
