सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास की सजा
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास की सजा

“#Operation Conviction” अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता*
गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्त दोषसिद्ध*
प्रत्येक अभियुक्त को 02-02 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को ₹5,000/- अर्थदण्ड
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र *श्री अभिषेक वर्मा* के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे *”#Operation Conviction”* अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप थाना पन्नूगंज पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में माननीय न्यायालय *एएसजे/एफटीसी/स्पेशल गैंगस्टर न्यायालय (14वाँ), सोनभद्र* द्वारा 03 अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।
प्रकरण का विवरण
थाना : पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0 :* 07/2023
धारा :3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
अभियुक्तगण का विवरण
1. लवकुश साकेत* पुत्र लक्ष्मण साकेत, निवासी माधोगढ़ ईटोरा, थाना रामपुर बाघेलाल, जनपद सतना (मध्य प्रदेश)।
2. केनुर बहेलिया* पुत्र दिलबहार बहेलिया, निवासी पौड़ी, थाना पौड़ी, जनपद सतना (मध्य प्रदेश)।
3. जानकी बाई* पत्नी फिरतू, निवासी पौड़ी, थाना पौड़ी, जनपद सतना (मध्य प्रदेश)।
मा० न्यायालय द्वारा पारित सजा
माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को *02-02 वर्ष के कठोर कारावास* एवं *₹5,000/- (पाँच हजार रुपये) अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को *01 माह का अतिरिक्त कारावास* भुगतना होगा। अभियुक्तों द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका
उक्त प्रकरण में थाना पन्नूगंज पुलिस, अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहर्रिर एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा समन्वित एवं प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष सशक्त साक्ष्य एवं तथ्य प्रस्तुत किये गये, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कराते हुए सजा सुनिश्चित करायी गयी।
सोनभद्र पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अपराधियों को न्यायालय से दण्डित कराकर कानून के शासन को सुदृढ़ बनाने हेतु निरन्तर प्रतिबद्ध है।
