सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा हत्या के प्रकरण में दोषी पाये गये आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा-

सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा हत्या के प्रकरण में दोषी पाये गये आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक अहम सफलता प्राप्त हुई है । प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से हत्या के दण्डनीय अपराध में आरोपी को माननीय न्यायालय ASJ FTC 14th FC सोनभद्र द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:
थाना: जुगैल, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0:- 03/2018
धारा:- 302 भादवि
अभियुक्त:- संत कुमार गौड़ पुत्र स्व0 कन्हई गौड़ निवासी बड़गांवा टोला बरवाडीह थाना जुगैल जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
अभियुक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना जुगैल पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया ।

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