सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा हत्या के प्रकरण में दोषी पाये गये आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा-
सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा हत्या के प्रकरण में दोषी पाये गये आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक अहम सफलता प्राप्त हुई है । प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से हत्या के दण्डनीय अपराध में आरोपी को माननीय न्या0 एएसजे/सीएडब्ल्यू/एफटीसी सोनभद्र द्वारा आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण का विवरण:
थाना: बभनी, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0:- 58/2023
धारा:- 302, 201 भादवि
अभियुक्त:-चतुर बिहारी अगरिया पुत्र रामप्यारे अगरिया निवासी मचबन्धवा थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-*
धारा 302 IPC में
▪ आजीवन कारावास
▪ ₹10,000/- का अर्थदण्ड
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना बभनी पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया ।
