सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा गैगेस्टर के मामले में 01 अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

*जनपद – सोनभद्र*
*दिनांक – 26.03.2026*

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा गैगेस्टर के मामले में 01 अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय एवं श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे *#Operation Conviction* अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-अभियोजन समन्वय के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एएसजे गैगेस्टर सोनभद्र) द्वारा गैगेस्टर के प्रकरण में अभियुक्त को दोषी पाते हुए कठोर दंड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:
थाना: चोपन, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0: 01/2024
एस0टी0 नं0:792/2024
धारा: 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट

अभियुक्त:
संजीव रावत उर्फ सोनू पुत्र सुखदेव निवासी वाड़ी डाला थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:
मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए *02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास* एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:
उक्त प्रकरण में थाना चोपन पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा समन्वित रूप से प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए कठोर सजा दिलाई जा सकी।

*जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को दंडित कराए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।*

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