प्रेस नोट जनपद – सोनभद्र दिनांक – 17.03.2026 सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत कुल 04 अलग-अलग गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में दोषी पाये गये 04 आरोपियों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 17.03.2026

सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत कुल 04 अलग-अलग गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में दोषी पाये गये 04 आरोपियों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक अहम सफलता प्राप्त हुई है । प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से थाना चोपन पर पंजीकृत कुल 04 अलग-अलग गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में दोषी पाये गये 04 आरोपियों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण संख्या 01
थाना: चोपन, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0:- 865/2009
धारा:- 3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट
अभियुक्त:- संतोष कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह कुशवाहा निवासी नवटोलिया थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण
3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट में अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण संख्या 02
थाना: चोपन, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0:- 866/2009
धारा:- 3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट
अभियुक्त:- राकेश कुमार गुप्ता पुत्र रामशाह गुप्ता निवासी डाला चढाई थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण
3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट में अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण संख्या 03
थाना: चोपन, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0:- 867/2009
धारा:- 3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट
अभियुक्त:- जैनेन्द्र प्रजापति उर्फ पप्पू पुत्र अर्जुन निवासी डाला चढाई थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण
3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट में अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण संख्या 04
थाना: चोपन, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0:- 868/2009
धारा:- 3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट
अभियुक्त:- रतन पासवान पुत्र जगरनाथ निवासी मलिन बस्ती डाला थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण
3(1) उ0प्र0 गैंग0 एक्ट में अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका
इस केस में थाना चोपन पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया ।

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