मा० न्यायालय सोनभद्र द्वारा दुष्कर्म के प्रकरण में 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल ₹56,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

मा० न्यायालय सोनभद्र द्वारा दुष्कर्म के प्रकरण में 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल ₹56,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #Operation Conviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल ₹56,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का विवरण:-
थाना:- रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0:- 636/2018
धारा:- 354(क), 376, 504, 506 भादवि0 व 3/4, 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) SC/ST एक्ट।

आरोपी:-
1. राज पाण्डेय उर्फ राजा उर्फ राजा मिश्रा पुत्र स्व0 अरुण कुमार मिश्रा उर्फ बच्चा निवासी रजधन पईका थाना चोपन जनपद सोनभद्र, हालपता- काशीराम आवास थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
धारा 376 भादवि- आरोपी को अपराध कारित करने हेतु 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट- आरोपी को अपराध कारित करने हेतु 04 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
धारा 506 भादवि0- आरोपी को 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
(अर्थदण्ड अदा न करने पर कुल 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।)

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:- इस केस में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया।

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