मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से सम्बन्धित प्रकरण में 01 आरोपी को 02 वर्ष 06 माह को कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से सम्बन्धित प्रकरण में 01 आरोपी को 02 वर्ष 06 माह को कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से सम्बन्धित प्रकरण में 01 आरोपी को मा0 विशेष न्यायालय गैंगेस्टर, सोनभद्र द्वारा 02 वर्ष 06 माह का कठोर करावास व 5000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रकरण का विवरण:-
थाना:- पिपरी, जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0:- 279/2013
धारा:-धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 ।
आरोपी:वशीर अली पुत्र जुम्मन अली निवासी रेलवे मार्केट गैस गोदाम के पीछे रेनुकूट थाना पिपरी जिला-सोनभद्र।

*मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-*
धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं 5000-/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:- इस केस में थाना पिपरी पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया।

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