मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से सम्बन्धित प्रकरण में 01 आरोपी को 02 वर्ष 06 माह को कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*”
मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से सम्बन्धित प्रकरण में 01 आरोपी को 02 वर्ष 06 माह को कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*”

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप से सम्बन्धित प्रकरण में 01 आरोपी को मा0 न्यायालय ASJ/गै0, सोनभद्र द्वारा 02 वर्ष 06 माह का कठोर करावास व 5000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण का विवरण:-
थाना:-ओबरा, जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0:- 150/2020
धारा:- धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 ।
आरोपी:- धर्मेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र अमरजीत चन्द वर्मा निवासी-चुड़ी गली थाना ओबरा जिला-सोनभद्र।
मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं 5000-/ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:- इस केस में थाना करमा पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया।
