शमा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा गैगेस्टर एक्ट के 02 दोषियों में प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”
शमा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा गैगेस्टर एक्ट के 02 दोषियों में प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 21.01.2026 को थाना चोपन से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना चोपन पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 301/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 01. शोएब पुत्र युनुस एवं 02 एजाज उर्फ आसिफ पुत्र जाकिर हुसैन निवासीगण प्रीत नगर थाना चोपन जनपद सोनभद्र, के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे गैगेस्टर सोनभद्र द्वारा अभियुक्तगण प्रत्येक को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
