मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा पॉक्सो एक्ट के 02 दोषियों को 04-04 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”
मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा पॉक्सो एक्ट के 02 दोषियों को 04-04 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित”

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में 02 आरोपियों को मा0 न्यायालय ASJ/SPL/पॉक्सो, सोनभद्र द्वारा 04-04 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
प्रकरण का विवरण:-
थाना:- म्योरपुर, जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0:- 56/18
धाराएं:- धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट।
आरोपी:- 01. संतोष कुमार यादव पुत्र सुघरमन प्रसाद यादव निवासी पड़री बराईडाड़ थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र।
02. पन्नालाल यादव पुत्र शिवनारायण यादव निवासी पड़री कमरीडाड़ थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र।
मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
धारा 354 भादवि में-
प्रत्येक को 04-04 वर्ष के कारावास एवं 05-05 हजार रुपये का अर्थदण्ड।
धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में-
प्रत्येक को 04-04 वर्ष के कारावास एवं 05-05 हजार रुपये का अर्थदण्ड।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना म्योरपुर पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया। यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देती है कि महिला एवं बाल अपराधों पर अब कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकेगा।
