“मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा को मिला न्याय – धारा 376 भादवि में आरोपी/बाल अपचारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये का अर्थदण्ड”

“मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा को मिला न्याय – धारा 376 भादवि में आरोपी/बाल अपचारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये का अर्थदण्ड”

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व न्याय सुनिश्चित करने हेतु जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से दुष्कर्म के प्रकरण में बाल अपचारी/आरोपी को ASJ/SPL/पॉक्सो, सोनभद्र द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रकरण का विवरण:-
थाना:- म्योरपुर, जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0:- 01/2018
धाराएं:- धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट।
आरोपी/बाल अपचारी:- जगदीश प्रजापति पुत्र मोती लाल प्रजापति निवासी किरबिल थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
धारा 376 भादवि में-
10 वर्ष का कठोर कारावास
₹ 50,000/- का अर्थदण्ड

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना म्योरपुर पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया। यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देती है कि महिला एवं बाल अपराधों पर अब कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकेगा।

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