“मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा को मिला न्याय – धारा 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड”

“मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा को मिला न्याय – धारा 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड”

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व न्याय सुनिश्चित करने हेतु जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी को ASJ/SPL/पॉक्सो, सोनभद्र द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रकरण का विवरण:-
थाना:- घोरावल, जनपद सोनभद्र।
मु0अ0सं0:- 123/2024
धाराएं:- धारा 64(2)m, 89 BNS व 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)v SC/ST एक्ट।
अभियुक्त:- जुल्फिकार उर्फ कल्लू पुत्र इजहार निवासी बनौरा थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र, हाल पता- ग्राम जुड़ीया थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-
धारा 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट में-
20 वर्ष का कठोर कारावास
₹ 50,000/- का अर्थदण्ड
अभियुक्त द्वारा इस अपराध में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-
इस केस में थाना घोरावल पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया। यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देती है कि महिला एवं बाल अपराधों पर अब कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकेगा।

Above Reporter Photo
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