सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गई सजा का विवरण
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दी गई सजा का विवरण

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक- 29.11.2025 को थाना ओबरा से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना ओबरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 159/2007 धारा 279, 337, 338, 304(A) भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त राममोहन मिश्रा पुत्र रुकमनी रमण निवासी बगही थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सीजेएसजी(एफटीसी) सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को धारा 279 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास व 500/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 337 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास व 500/- रुपये का अर्थदण्ड, धारा 338 में 06 माह का कारावास व 500/- रुपये का अर्थदण्ड धारा 304(A) भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी।
