मिशन शक्ति 5.0 के तहत सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा एक आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा एक आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर श्री आर0पी0 सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ‘#Operation Conviction’ अभियान के क्रम में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जनपद सोनभद्र पुलिस/मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-24.11.2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज से सम्बन्धित अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा-
थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-547/2018 धारा 363, 366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त विशाल सोनकर पुत्र दिलीप सोनकर निवासी पुसौली, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे स्पेशल पॉक्सो सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को *धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास व धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का साधाराण कारावस एवं कुल 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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